 
                  यूपी के गाजीपुर में शादियाबाद SHO श्यामजी यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट… जज ने दिए वेतन रोकने का आदेश. रामसरेखा हत्याकांड का मामला.
संवाददाता – प्रदीप दुबे, गाजीपुर
Ghazipur : यूपी के गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने मरदह थाना क्षेत्र में 2019 में हुए Ramsarekha Murder Case में शादियाबाद थाना प्रभारी (SHO) श्यामजी यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है… कोर्ट ने उनके वेतन पर रोक लगाने और 22 अगस्त 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई SHO के 9 जनवरी 2025 से लगातार 13 तारीखों तक जिरह के लिए कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण की गई है.
क्या है पूरा मामला?

रामसरेखा हत्याकांड का मामला ‘राज्य बनाम सुशीला आदि’ के तहत गाजीपुर की ADJ कोर्ट में चल रहा है… इस केस में श्यामजी यादव, जो उस समय मरदह थाने में तैनात थे, एक महत्वपूर्ण गवाह हैं. उनका बयान दर्ज होने के बाद जिरह के लिए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे बार-बार अनुपस्थित रहे. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बुधवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
कोर्ट के सख्त आदेश
- गैर-जमानती वारंट – जस्टिस शक्ति सिंह ने SHO श्यामजी यादव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
- CO भुड़कुड़ा को निर्देश – सिटी सर्किल ऑफिसर (CO) भुड़कुड़ा को 22 अगस्त 2025 तक श्यामजी यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है.
- वेतन पर रोक – कोर्ट ने कोषागार को निर्देश दिया कि श्यामजी यादव का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए.
रामसरेखा हत्याकांड

ये हत्याकांड 2019 में मरदह थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सुशीला और अन्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. श्यामजी यादव उस समय जांच से जुड़े थे और मामले में गवाह के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है. उनकी लगातार अनुपस्थिति ने मुकदमे की सुनवाई में देरी पैदा की जिसके चलते कोर्ट ने सख्त कदम उठाया. गाजीपुर में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई असामान्य है और यह पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाता है.

 
         
         
        