 
                  आवारा कुत्तों को जहां से उठाया था वहीं छोड़ना होगा – SC का फैसला. सामान्य कुत्तों को नसबंदी कर छोड़ें. खूंखार को कैद में रखें. सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर लगी रोक
New Delhi : Supreme Court ने 22 अगस्त को Stray Dogs के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है और Animal Lovers को बड़ी राहत दी है… देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने 11 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि पकड़े गए सामान्य आवारा कुत्तों को Sterilization और Vaccination के बाद उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाएगा. लेकिन Rabies से संक्रमित या खूंखार कुत्तों को Shelters में ही रखा जाएगा और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने Public Feeding पर रोक लगा दी है और नगर निगम को प्रत्येक हर वार्ड में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनाने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

11 अगस्त के आदेश में संशोधन – Supreme Court ने अपने पिछले आदेश में सभी Stray Dogs को दिल्ली-NCR से हटाकर Shelters में रखने और छोड़ने पर रोक लगाने की बात थी… लेकिन अब अपने उस फैसले को संशोधित किया है और कहा है सामान्य कुत्तों को Sterilization और Vaccination के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था.
खूंखार और रेबीज वाले कुत्ते – Rabies से पीड़ित या Aggressive कुत्तों को Shelters में ही रखा जाएगा और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा.
Public Feeding पर रोक – कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से Public Safety को खतरा हो सकता है और यह मानव पशु संघर्ष को बढ़ा सकता है. इसके लिए Municipal Corporations को प्रत्येक वार्ड में Feeding Spots बनाने का आदेश दिया गया है. उल्लंघन करने वालों पर Legal Action और जुर्माना लगाया जाएगा.
राष्ट्रीय नीति की जरूरत – जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, और जस्टिस एनवी अंजारिया की Three-Judge Bench ने कहा कि Stray Dog Issue के लिए National Policy बननी चाहिए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है.
मामलों का एकीकरण – देश भर के High Court में लंबित Stray Dogs से संबंधित सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे. मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर-2025 में होगी.
फैसले से Animal Lovers में खुशी

Supreme Court के इस फैसले से अनिमल लवर्स में खुशी की हर दोड़ पड़ी है… दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे तमाम Animal Lovers ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जताई है. साथ ही Animal Rights Activists ने इस फैसले को Balanced और Scientific बताया. यह फैसला Public Safety और Animal Welfare के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है.

 
         
         
        