Supreme Court ने दिल्ली-NCR को दी बड़ी राहत… Festive Season में सीमित समय तक ग्रीन पटाखे बेचने-फोड़ने की इजाज़त. दिल्ली की जनता ने किया फैसले का स्वागत
New Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में हर साल Diwali पर पटाखे जलाने को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी जाती है… लेकिन इस साल Supreme Court ने Cracker Lovers को बड़ी राहत दे दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने Delhi-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए इजाज़त दे दी है. इस दौरान सिर्फ सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे, यानी कुल तीन घंटे ही Green Patakhe फोड़े जा सकेंगे. दिल्ली की जनता ने SC के फैसले का स्वागत किया है.
पर्यावरण से समझौता नहीं– CJI

CJI BR Gavai और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि त्योहारों की रौनक बनाए रखने के लिए Balanced Approach अपनाना होगा लेकिन पर्यावरण से कोई समझौता नहीं होगा. दरअसल Delhi-NCR के राज्यों और केंद्र की तरफ से Solicitor General Tushar Mehta ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर Green Patakhe फोड़ने की इजाजत मांगी थी.
दिल्ली CM ने फैसले का स्वागत किया

Delhi CM Rekha Gupta ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार जताया… उन्होंने कहा कि ये फैसला Diwali जैसे त्योहारों की जनभावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
पुराने फैसले और प्रदूषण की चिंता
26 सितंबर को Supreme Court ने NEERI और PESO Certified Units को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी थी लेकिन NCR में बिक्री पर रोक थी. 12 सितंबर को CJI Gavai ने पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध की वकालत की थी ताकि सभी को साफ हवा मिल सके.
दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू

फिलहाल दिल्ली का AQI 211 है जो कि Bad Category में आता है… लिहाज़ा दिल्ली की हवा खराब होते ही Air Quality Management Commission राजधानी में GRAP-1 लागू किया है. इसके तहत Dust Control, खुले में कचरा जलाने पर रोक और Public Transport को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जाएंगे.
