 
                  Sambhal News: पुलिस हिरासत में प्रेमी युगल, होटल संचालक फरार
Sambhal News Update
Sambhal News: संभल के चंदौसी गुमथल रोड पर स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर एक प्रेमी युगल को हिरासत में लिया है. ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना थी. इस घटना ने क्षेत्र के होटल संचालकों में हड़कंप मचा दिया है. छापेमारी के दौरान होटल संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.
पुलिस हिरासत में प्रेमी युगल
पुलिस ने प्रेमी युगल को बनियाठेर थाना क्षेत्र के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरों या अन्य सवालों के जवाब में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी. पुलिस ने होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि होटल में बिना वैध पहचान पत्र के कमरे दिए जा रहे थे, जो सराय अधिनियम (Sarais Act, 1867) का उल्लंघन है.

अवैध गतिविधियों पर नकेल की दरकार
इस घटना ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की आवश्यकता को उजागर किया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और होटल संचालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र के अन्य होटलों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है.

प्रेमी-प्रेमिका के होटल में रुकने के नियम
भारत में प्रेमी-प्रेमिका या कोई भी व्यक्ति होटल में रुक सकता है, बशर्ते वे कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें. होटल में ठहरने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
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वैध पहचान पत्र अनिवार्य
होटल में चेक-इन करने के लिए सभी मेहमानों को सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस) जमा करना होता है. ये नियम सराय अधिनियम, 1867 के तहत लागू है, जो होटल संचालकों को मेहमानों का रिकॉर्ड रखने के लिए बाध्य करता है
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वयस्क होना आवश्यक
होटल में रुकने वाले व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. नाबालिगों को माता-पिता या अभिभावक की सहमति के बिना कमरा नहीं दिया जा सकता. यदि प्रेमी युगल नाबालिग हैं, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है.
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फर्जी पहचान पत्र का उपयोग निषिद्ध
फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी देकर होटल में रुकना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) या अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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होटल का पंजीकरण और लाइसेंस
होटल को सराय अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और उनके पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है. बिना पंजीकरण के संचालित होटल पर छापेमारी और सील करने की कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि संभल के मामले में हुआ.
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नैतिकता और कानून का पालन
प्रेमी युगल को होटल में रुकने की अनुमति है, बशर्ते वे आपत्तिजनक गतिविधियों (जैसे देह व्यापार) में शामिल न हों. यदि होटल में अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो पुलिस छापेमारी कर सकती है
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स्थानीय पुलिस को सूचना
कुछ राज्यों में होटल संचालकों को मेहमानों की जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साझा करनी होती है. ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है.
पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य
प्रेमी युगल को होटल में रुकने का अधिकार है, लेकिन उन्हें वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और होटल के नियमों का पालन करना होगा. संभल की घटना से स्पष्ट है कि अवैध गतिविधियों या नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है. होटल संचालकों को भी अपने प्रतिष्ठान में वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए.

 
         
         
         
        