Magan Suicide Case.
अश्लील वीडियो भेज कर पति को किया सुसाइड के लिए मजबूर! अब दिव्या और उसके कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड को HC से राहत.
Rohtak : हरियाणा के रोहतक के बहुचर्चित Magan Suicide Case में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी दिव्या और उसके कथित बॉयफ्रेंड दीपक को बड़ी राहत दी है. Supreme Court के एक नियम का हवाला देते हुए High Court ने दोनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी.
क्या है पूरा मामला?

- आत्महत्या और आरोप – 18 जून 2025 को रोहतक के डोभ गांव निवासी मगन उर्फ अजय सुहाग ने अपनी पत्नी दिव्या और उनके कथित प्रेमी दीपक की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मगन ने मरने से पहले एक 4 मिनट 2 सेकंड का Video Record किया जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए दिव्या और दीपक को जिम्मेदार ठहराया था.
- वायरल वीडियो – मगन की आत्महत्या के बाद दिव्या और दीपक के कई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. एक वीडियो में दिव्या होटल के कमरे में नाच रही थीं और दीपक उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. मगन के परिवार का दावा है कि दिव्या ने वो वीडियो खुद मगन को भेजा था, जिसके बाद वह अवसाद में चला गया और खुदकुशी कर ली.
- मगन के आरोप – मगन ने अपने अंतिम वीडियो में कहा कि दिव्या और दीपक उनसे 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे ताकि दीपक को पुलिस में प्रमोशन मिल सके.
- मगन ने ये भी दावा किया कि दिव्या उनसे अपने पिता की हत्या करने और पैतृक संपत्ति बेचने का दबाव बना रही थीं.
- मगन ने खुलासा किया कि दिव्या पहले से शादीशुदा थी और अपने पहले पति से बिना तलाक लिए उनकी दूसरी शादी मगन से हुई थी.
अब तक की कानूनी कार्रवाई

- रोहतक कोर्ट का फैसला – 2 जुलाई 2025 को रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने मगन के वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर दिव्या और दीपक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे Punjab And Haryana High Court में अपील करें.
- हाईकोर्ट का आदेश – दिव्या के पुलिस बॉयफ्रेंड दीपक ने Rohtak Court के फैसले के खिलाफ Punjab And Haryana High Court में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई करते हुए 9 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक नियम का हवाला देते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी. इसी के साथ HC ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख 4 सितंबर 2025 तय की है.
परिवार को इंसाफ का इंतज़ार

Magan Suicide Case इस केस ने Haryana में सामाजिक और कानूनी बहस छेड़ दी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ताजा फैसले से दिव्या और दीपक को फिलहाल राहत मिली है लेकिन हरियाणा सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर सबकी नजरें हैं. मगन के परिवार और समर्थक दोषियों को सजा और मगन के बेटे की कस्टडी की मांग कर रहे हैं. ये मामला सीधे तौर पर पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक उत्पीड़न के मुद्दों को भी उजागर करता है.
