 
                  सोलन गैंगरेप मामला. क्या फिर खुलेगी बड़ौली-रॉकी मित्तल Rape Case File? कोर्ट में लंबी बहस, पीड़िता ने मांगा न्याय
Solan : हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित गैंग रेप केस को लेकर आज हिमाचल की Solan Session Court में अहम सुनवाई हुई. ये सुनवाई केस को री-ओपन करने की मांग को लेकर हुई. कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने बिना उनका पक्ष सुने Closure Report को स्वीकार कर लिया है. इसलिए सही इंसाफ करने के लिए केस को फिर से खोला जाए. कोर्ट की सुनवाई में करीब 15 मिनट तक जिरह चलती रही जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अरविंद मल्होत्रा ने फैसला रिज़र्व रख लिया. आने वाली 14 जुलाई को मामले में फैसला सुनाया जा सकता है जिसमें ये तय होगा कि Mohan Lal Badoli और Singer Rocky Mittal के खिलाफ केस दोबारा चलेगा या नहीं. शनिवार को हुई पूरी सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता भी कोर्ट में मौजूद थी…
मामले की विस्तृत जानकारी

आपको बता दें शनिवार को रेप पीड़िता ने Kasauli Court में रिवीजन पिटीशन दायर कर के क्लोज़र रिपोर्ट को Solan Session Court में चुनौती दी है. कसौली पुलिस ने सबूतों की कमी बताते हुए 12 मार्च 2025 को केस खस्त करने की अर्जी दी थी जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था. पुलिस ने दो बार पीड़ित महिला को समन भेजे थे ताकि उसका पक्ष जाना जा सके. लेकिन दोनों बार समन रिसीव ना होने के चलते केस बंद कर दिया गया.
आरोप और FIR
- 13 दिसंबर 2024 को महिला ने कसौली पुलिस स्टेशन में IPC Section 376D के तहत मोहन लाल बड़ौली और मित्तल के खिलाफ गैंगरेप की FIR दर्ज करवाई थी. FIR Copy 14 जनवरी 2025 को सामने आई. शिकायतकर्ता का दावा है कि 23 जुलाई 2024 को कसौली होटल में उसके साथ गैंगरेप किया गया था.
- पीड़िता ने बताया कि वह अपनी दोस्त और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी. Himachal Tourism Corporation के Rose Common Hotel में बड़ौली और मित्तल ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर Gang-Rape किया. महिला के मुताबिक गैंगरेप के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई और Panchkula में बुलाकर झेठे केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई.
पुलिस जांच और Closure Report

हिमाचल प्रदेश की कसौली पुलिस ने दो महीने से अधिक समय तक मामले में जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. पीड़िता ने अपना मेडिकल टेस्ट करवाने से भी मना कर दिया था. देरी से FIR दर्ज होने के कारण CCTV footage, बेड शीट, शराब का गिलास जैसे सबूत नहीं मिल पाए. इसके अलावा होटल स्टाफ ने भी कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं दी पाई जिसके चलते केस समजोर होता गया और पुलिस ने निचली अदालत में अपनी Closure Report दाखिल की. Kasauli Court ने रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और इस तरह मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल को क्लीन चिट मिल गई. अब 14 जुलाई को होने वाला कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ दोबारा ट्रायल शुरू होगा या नहीं.

 
         
         
        