 
                  पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर को नोटिस. चंडीगढ़ के सरकारी मकान का बकाया लाइसेंस फीस और जुर्माने का मामला
Chandigarh : चंडीगढ़ से BJP की पूर्व सांसद Kirron Kher को चंडीगढ़ प्रशासन ने ₹12,76,418 के बकाया लाइसेंस फीस और जुर्माने का नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सेक्टर-7 में स्थित सरकारी मकान T-6/23 के लिए है, जिसमें किरण खेर अपनी सांसद अवधि के दौरान रह रही थीं. नोटिस 24 जून को उनके सेक्टर-8A स्थित कोठी नंबर 65 पर भेजा गया था.
नोटिस में भुगतान की शर्तें
- बकाया राशि जल्द जमा करने का निर्देश.
- भुगतान न करने पर 12% वार्षिक ब्याज लगेगा.
- भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के जरिए करना होगा.
- भुगतान से पहले कैशियर से विवरण लेना अनिवार्य है.
10 साल तक रहीं सांसद

किरण खेर इस मकान में 2014 से 2024 तक अपनी सांसद अवधि के दौरान रह रही थीं. यह मकान केंद्र सरकार के सामान्य पूल या मंत्रालयों/विभागों के आवास पूल का हिस्सा है जो सांसदों को सुविधा के लिए कम दरों पर प्रदान किया जाता है. आपको बता दें किरण खेर BJP की सदस्य हैं और 2014 और 2019 में चंडीगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थीं. उन्होंने 2014 में कांग्रेस के पवन कुमार बंसल को 69,642 वोटों से और 2019 में 46,970 वोटों से हराया था. 2024 में BJP ने उन्हें टिकट नहीं दिया और संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया था.

 
         
         
        