Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna. बेटी की शादी पर अब मिलेंगे 51 हजार. सीएम सैनी ने लागू की योजना. विवाह के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी
Chandigarh : हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया है. इस योजना से उन 16.65 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है. सामाजिक कल्याण योजना का ये कदम 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा…
योजना की मुख्य बातें

- कन्यादान के लिए दी जाने वाली राशि को ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71,000 दिए जाएंगे. इसी के साथ विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर उनको भी 51,000 रुपए की राशि दी जाती है.
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों (BPL) की बेटियों, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों और ऐसे जोड़े, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, को अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे.
- लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. आवेदन shadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं.
- योजना का मकसद आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
योजना का इतिहास पुराना

ये योजना 1 अप्रैल 1983 को Indira Gandhi प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना के नाम से शुरू हुई थी. जिसका साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर दिया था. इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है. इसके लिए बजट इन्हीं विभागों के अंतर्गत आवंटित किया जाता है.
