 
                  SC ने बांके बिहारी मंदिर कोरिडोर और अध्यादेश पर गोस्वामी समाज को बड़ी दी राहत. रक्षा बंधन पर महिलाओं ने मनाई खुशियां, ठाकुर जी को पुष्प माला अर्पित की.
संवाददाता – अमित शर्मा, मथुरा
Mathura : वृंदावन के Shri Banke Bihari Ji Temple कोरिडोर और अध्यादेश 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को रोक लगा दी. Supreme Court ने सरकार की “जल्दबाजी” और “गुप्त तरीके” से मंदिर के फंड्स का इस्तेमाल करने की मंजूरी लेने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय high-powered committee गठन करने का प्रस्ताव दिया जो अध्यादेश की वैधता पर फैसला होने तक मंदिर का प्रबंधन देखेगी.
कोर्ट के फैसले से खुशी

Supreme Court के इस फैसले से गोस्वामी समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है. कोर्ट ने 15 मई 2025 के अपने उस आदेश को भी संशोधित किया था जिसमें सरकार को मंदिर के फंड्स से 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह आदेश बिना प्रभावित पक्षों को सुने पारित किया गया जो ठीक नहीं है.
महिलाओं का विरोध और रक्षा बंधन

कोरिडोर और अध्यादेश के खिलाफ गोस्वामी समाज और स्थानीय व्यापारी समाज की महिलाओं ने करीब 73 दिनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया… और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को पलट दिया है तो समाज में खुशी है. फैसले के बाद 9 अगस्त को Raksha Bandhan के पावन पर्व पर महिलाओं ने वृंदावन में Banke Bihari Temple में ठाकुर जी को बड़ी पुष्प माला अर्पित की. रात्रि में ठाकुर जी की आरती के बाद महिलाओं ने मंदिर के चबूतरे पर दीपक जलाकर ठाकुर जी का धन्यवाद किया. इस दौरान महिलाओं ने सरकार के अध्यादेश पर सवाल उठाए, इसे मंदिर की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया. महिलाओं ने कहा कि अध्यादेश मंदिर के पारंपरिक प्रबंधन को खत्म करने और गोस्वाम समाज के अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश है. सरकार को कोरिडोर के लिए कोई नया विकल्प निकालना चाहिए.

 
         
         
        