YouTuber Jyoti Malhotra को जमानत देने को कोर्ट का इनकार… एडिशनल सेशंस जज ने की याचिका खारिज. कहा – “बाहर आकर जांच में बाधा डाल सकती है ज्योति”
Hisar : Haryana की फेमस YouTuber Jyoti Malhotra को हिसार जिले की एडिशनल सेशंस जज डॉ. परमिंदर कौर ने बड़ा झटका दे दिया है… कोर्ट ने 23 अक्टूबर को Jyoti की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ‘ट्रैवल विद JO’ चैनल चलाने वाली ज्योति को 16 मई को Hisar Police ने जासूसी के शक में गिरफ्तार किया था. Court ने कहा कि उनकी रिहाई से जांच बाधित हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
बेल से सार्वजनिक हित प्रभावित- कोर्ट

Court ने विस्तृत आदेश में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट व BNS की धाराओं के तहत YouTuber Jyoti Malhotra पर लगे आरोप गंभीर हैं… SMAC (मल्टी-एजेंसी सेंटर) की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फॉरेंसिक डेटा, डिलीट मैसेज रिकंस्ट्रक्शन और संदिग्ध विदेशी दौरों से प्राइमा फेसी केस बनता है. जज साहिबा ने जोर दिया कि, “राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में ढील नहीं दी जा सकती… आरोपी रिहा होने पर डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं”.
क्या हैं ज्योति पर आरोप?

Hisar Police का दावा है कि ज्योति नवंबर 2023 से Pakistan High Commission के अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ Danish के संपर्क में थीं… ISI ने उसे एक एसेट बनाया जिसने भारत के संवेदनशील इलाकों (जैसे बॉर्डर एरिया) के वीडियो-विजुअल्स शेयर किए. गिरफ्तारी के बाद Jyoti Malhotra से 12 TB डेटा जब्त किया गया लेकिन क्लासिफाइड मिलिट्री इंफो नहीं मिली. कोर्ट ने कहा, “ये राज्य के संप्रभु हितों को प्रभावित कर सकता है”.
वकील की दलील, कोर्ट का इंकार

Jyoti Malhotra के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि वो एक महिला है… परिवार की इकलौती कमाने वाली है और पिछला रिकॉर्ड बिलकुल साफ. इंटेलिजेंस इनपुट अनटेस्टेड हैं. Court ने माना कि ये तर्क सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, लेकिन National Security में पब्लिक इंटरेस्ट पहले देखा जाता है. लिहाज़ा कोर्ट ने जमानत से जांच प्रभावित होने और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहते हुए Jyoti Malhotra को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया. इससे इतना तो तय हो गया है कि फिलहाल Jyoti को जेल में ही रहना पड़ेगा और अपनी आजादी के लिए उसे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी.

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