IPS Puran Suicide Case Update : परिवार का पोस्टमॉर्टम से इंकार… परिवार को मनाने में जुटी सरकार. परिवार का दावा गिरफ्तारी के बाद ही होगा अंतिम संस्कार
Chandigarh : Haryana कैडर के सीनियर IPS अधिकारी Y Puran Kumar सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है… सुसाइड के पांच दिन बाद एक फोटो सामने आई है जिसमें कुमार की Dead Body अपने घर के सोफे पर पड़ी है. चंडीगढ़ सेक्टर-11 की कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर कुमार की Dead Body पड़ी है. उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है. टी-शर्ट भी खून से सनी पड़ी है. कुमार के दाहिने हाथ में पिस्टल हैं और उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है.
परिवार का पोस्टमॉर्टम से इंकार

Y Puran Kumar के सुसाइड के पांच दिन बाद भी सरकार परिवार को पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं कर पाई है… इस वक्त यही हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. क्योंकि पोस्टमॉर्टम के बाद ही कुमार का अंतिम संस्कार हो पाएगा. इसे लेकर चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर भी कुमार की IAS अफसर पत्नी अमनीत पी. कुमार से मुलाकात कर चुकी हैं. लेकिन नतीजा कोई न निकाल पाया.
गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा परिवार

Y Puran Kumar का परिवार अभी तक DGP शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट करने की बात पर अड़ा है. इस केस में नामजद IPS नरेंद्र बिजारणिया को सैनी सरकार रोहतक के SP पद से हटा चुकी है पहले ही हटा चुकी है लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है. परिवार और SC वर्ग से जुड़े संगठनों ने Chandigarh में रविवार दोपहर दो बजे महापंचायत बुलाई है.
परिवार को मनाने में जुटी सरकार

Kumar की पत्नी और Amneet P. Kumar को मनाने के लिए शनिवार को SC समाज से आने वाले हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी तीन बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन परिवार ने साफ कहा कि जब तक DGP कपूर और रोहतक SP रहे नरेंद्र बिजारणिया पर एक्शन नहीं होता तब तक वे कुमार का पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगे. रात 11 बजे दोनों मंत्री निराश होकर लौट गए.
DSP पद का दिया गया ऑफर- सूत्र
Media से जुड़े सूत्रों के मुताबिक Y Puran Kumar की बड़ी बेटी को DSP पद का ऑफर किया गया है… लेकिन परिवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है. लेकिन पता चला है कि इस मामले पर केंद्र सरकार की सीधी नजर है और लगातार Report मांगी जा रही है. केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही रोहतक SP बिजारणिया को पद से हटाया गया है. अब परिवार जिस तरह से जिद पर अड़ा है उसे देख कर तो लगता है जल्द ही DGP शत्रुजीत को लेकर भी कोई बड़ा आदेश आ सकता है.
केस में बदली गई धाराएं

Chandigarh Police ने इस केस में SC/ST एक्ट की धारा बदल दी है… SC/ST Act की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(V) की धारा लगाई गई है जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है… जबकि SC/ST Act की धारा 3(1)(r) में सिर्फ 5 साल तक की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान है.

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