 
                  ज्योति को लेकर आमने-सामने भाजपा और केरल सरकार. ज्योति के केरल टूर के खर्चे को लेकर खुलासा. सरकारी इन्विटेशन पर मंत्री ने क्या दी सफाई?
Hisar : Pakistan के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की YouTuber Jyoti Malhotra के मामले में नया खुलासा हुआ है… सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में सामने आया कि ज्योति को केरल सरकार ने पर्यटन प्रचार के लिए आमंत्रित किया था. केरल के पर्यटन मंत्री PA Mohammad Riyaz ने पुष्टि की है कि ज्योति सहित कई ब्लॉगर्स को केरल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था. उन सभी की यात्रा, रहना खाना तमाम व्यवस्थाओं का खच्रा खर्चा केरल सरकार ने उठाया था. मंत्री रियाज ने सफाई देते हुए कहा कि… “हमने यूट्यूबर्स को अच्छी नीयत के साथ आमंत्रित किया था. ये प्रक्रिया पहले भी होती रही है. क्या आपको लगता है कि सरकार ने जानबूझकर जासूसी के लिए ज्योति को बुलाया और हर सुविधा दी?”
छठी पेशी, नहीं मिली ज़मानत

आपको बता दें ज्योति को 7 जुलाई, सोमवार को हिसार कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. Jyoti Malhotra की ये छठी पेशी थी. ज्योति को Pahalgam Attack के बाद Operation Sindoor के तहत 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था.
भाजपा का केरल सरकार पर हमला
इस खुलासे के बाद भाजपा ने केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “RTI से पता चला कि पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को केरल सरकार ने आमंत्रित किया था. पर्यटन विभाग ने उसे मेहमान की तरह सुविधाएं दीं. ये रेड कारपेट बिछाने जैसा है”. पूनावाला ने मांग की कि पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज, जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दामाद हैं, उन्हे तुरंत बर्खास्त कर मामले की जांच की जाए.
ज्योति का केरल दौरा

YouTuber Jyoti Malhotra ने केरल में कोच्चि, कन्नूर, कोझीकोड, अलपुझा, मुन्नार और तिरुवनंतपुरम का दौरा किया था. उसने वहां के वीडियो बनाए जो 31 जनवरी 2025 को अपने यूट्यूब चैनल ‘Travel with Jo’ पर अपलोड किए थे. इस दौरान वह जांदरी रिवरस्केप्स हाउसबोट में ठहरी जिसका किराया करीब 15,000 रुपये per day है और यह खर्च सरकार ने वहन किया.
ज्योति की कानूनी स्थिति
YouTuber की पिछली पेशी 23 जून को हुई थी जिसमें उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 7 जुलाई को हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से जेल भेज दिया गया है. ज्योति के वकील कुमार मुकेश का दावा है कि 52 दिन बाद भी Hisar Police के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. उनके मुताबिक ज्योति के मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. वहीं जांच अधिकारी निर्मला ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और चार्जशीट में ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.
कोर्ट में ज्योति के वकील के तर्क

- ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा किया, जब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं थी. BNS की धारा 152 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण राजद्रोह का केस नहीं बनता.
- हिसार SP ने कहा था कि ज्योति के पास सैन्य या संवेदनशील जानकारी नहीं थी, फिर भी Official Secret Act की धारा 3 और 5 लगाई गई, जो इस मामले में लागू नहीं होतीं.
- ज्योति के वकील ने कोर्ट में सवाल किया कि उसके सह-आरोपी हरकीरत सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन ज्योति को हिरासत में क्यों रखा गया है?
- FIR ज्योति के बयान पर आधारित है, जो संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है, क्योंकि किसी को अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता.
- पुलिस ने कोर्ट में कोई ऐसे सबूत या दस्तावेज़ पेश नहीं किए हैं जो Jyoti Malhotra पर लगे आरोपों को पहली नजर में साबित कर पाए.

 
         
         
        