 
                  HC On Fireman Pay Scale. सुक्खू सरकार को Himachal High Court का अहम निर्देश. Fireman को मिलना चाहिए कांस्टेबल के समान वेतनमान
संवाददाता – आदित्य श्रीवास्तव, शिमला
Shimla : हिमाचल प्रदेश के फायर सर्विस कर्मियों के लिए Himachal High Court ने राहत भरा फैसला सुनाया है… कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि फायरमैन को कांस्टेबल के समान संशोधित वेतनमान दिया जाए. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि जब दोनों की जिम्मेदारियां समान हैं, तो वेतन में भेदभाव उचित नहीं है.
हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को 5 सितंबर 2022 की अग्निशमन सेवा के उच्च अधिकारी की सिफारिशों पर तीन सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. ये फैसला एक फायरमैन की याचिका पर आया जिसे 2012 में अनुबंध पर नियुक्त किया गया और 2020 में स्थायी किया गया था. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे 5910–20200 रुपये और 1900 रुपये ग्रेड पे मिल रहा है, जबकि वह 10300–34800 रुपये स्केल और 3200 रुपये ग्रेड पे का हकदार है.
समान काम, समान वेतन

न्यायमूर्ति शर्मा ने जोर दिया कि कांस्टेबल और फायरमैन की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं. ऐसे में वेतनमान में असमानता नाइंसाफी है. कोर्ट ने कहा कि अगर महंगाई और समय के साथ अन्य पदों का वेतन संशोधित हो सकता है तो फायरमैन के लिए भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए.
फायरमैन को उम्मीद
इस फैसले से हिमाचल के फायर सर्विस विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों में उम्मीद जगी है. यह आदेश न केवल उनके वित्तीय हितों की रक्षा करेगा बल्कि कार्यस्थल पर समानता को भी बढ़ावा देगा. लिहाज़ा हिमाचल हाई कोर्ट के इस आदेश को फायरमैन कर्मचारियों के लिए जीत के तौर पर देखा जा रहा है. हिमाचल सरकार और CM Sukhwinder Sukhu को अब तीन सप्ताह में सिफारिशों पर अमल करना होगा ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके.

 
         
         
         
        
प्रससिनिया भरा काम |