 
                  हरियाणा में Group D कर्मचारियों को त्योहारी राहत… ₹13,000 ब्याज मुक्त Festival Advance, 10 मासिक किस्तों में वसूली. 14 अक्टूबर तक आवेदन, जमानती शर्तें लागू
Chandigarh : हरियाणा सरकार ने Class IV के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में ₹13,000 का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला लिया है… यह सुविधा विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगी, बशर्ते वे अगले 10 महीने सेवा में रहें. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 25 सितंबर को एक पत्र जारी करके आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर तय की है. एडवांस 17 अक्टूबर 2025 तक आहरण और वितरण होगा जो 10 समान मासिक किस्तों में वसूला जाएगा.
अहम जमानती शर्तें

अस्थायी कर्मचारी – स्थायी कर्मचारी की जमानत पर ही एडवांस स्वीकृत.
पति-पत्नी – दोनों सरकारी सेवा में होने पर केवल एक को लाभ मिलेगा.
अयोग्य – वर्क-चार्ज, दैनिक वेतन भोगी, अनुबंधित, निलंबित या शिकायत/अपील नियम-7 के तहत कार्यवाही वाले कर्मचारियों को नहीं. प्रतिनियुक्ति पर रहने वालों को भी वर्जित.
दुरुपयोग – 10% दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा… आहरण अधिकारी जिम्मेदार होगा.
वसूली और रिपोर्टिंग

आहरण एवं व्यय अधिकारियों को हिसाब रखना होगा… हर महीने महालेखाकार, हरियाणा, चंडीगढ़ कार्यालय से इसका मिलान किया जाए. सभी विभागाध्यक्ष नवंबर 2025 अंत तक वित्त विभाग (वेज एंड मीन्स ब्रांच) को प्रपत्र में रिपोर्ट भेजेंगे. ये फैसला Haryana Government की ओर से त्योहारी खुशहाली सुनिश्चित करेगा.

 
         
         
         
        
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