 
                  हरियाणा मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini का दिल्ली-गुरुग्राम दौरा… 56वीं GST काउंसिल बैठक में भागीदारी, FY 2020-21 को एमनेस्टी योजना में शामिल करने की सिफारिश
New Delhi : हरियाणा के CM Nayab Singh Saini 3 सितंबर से तीन दिवसीय दिल्ली-गुरुग्राम दौरे पर हैं… दौरे के पहले दिन वे नई दिल्ली में आयोजित 56वीं GST Council Meeting में शामिल हुए. यह बैठक Finance Minister Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया. सैनी ने बैठक में Financial Year 2020-21 को GST एमनेस्टी योजना में शामिल करने की सिफारिश पर चर्चा की, जो छोटे व्यवसायों को अनुपालन बोझ से राहत प्रदान कर सकती है. इसके अलावा, टैक्स स्लैब में बदलाव, अनुपालन सरलीकरण और सेक्टर-विशिष्ट मुद्दों पर भी Haryana की ओर से सुझाव दिए गए हैं. यह दौरा हरियाणा की आर्थिक नीतियों को मजबूत करने और GST सुधारों को बढ़ावा देने का हिस्सा है.
56वीं GST काउंसिल बैठक और मुख्य एजेंडा

GST काउंसिल की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में हो रही है, जो पिछले 6 महीनों के बाद हो रही है. बैठक में ‘नेक्स्ट-जनरेशन GST’ सुधारों पर फोकस है, जिसमें टैक्स रेट रेशनलाइजेशन, अनुपालन सरलीकरण और MSME के लिए राहत शामिल है.
बैठक में उठाए गए मुख्य मुद्दे

- टैक्स स्लैब रेशनलाइजेशन – 12% और 28% स्लैब हटाकर वस्तुओं को 5% या 18% में मर्ज करने का प्रस्ताव. सिन गुड्स (जैसे तंबाकू) पर 40% स्लैब की चर्चा. इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर (टेक्सटाइल, फुटवियर, फर्टिलाइजर) को ठीक करने पर जोर.
- अनुपालन सरलीकरण – प्री-फिल्ड रिटर्न, ऑटोमेटेड GST रिफंड, डिजिटल इनवॉइसिंग अपडेट और ईवेजन रोकने के उपाय. ऑनलाइन गेमिंग पर GST स्पष्टता.
- एमनेस्टी योजना विस्तार – FY 2017-18 से 2019-20 के लिए पहले से चल रही योजना को FY 2020-21 में शामिल करने की मांग. हरियाणा CM सैनी ने भाजपा CA सेल की सिफारिश पर यह प्रस्ताव रखा, जो COVID-19 प्रभावित व्यवसायों को ब्याज और पेनल्टी से राहत देगा.
- अन्य – हेल्थ इंश्योरेंस पर GST, ड्रोन टैक्सेशन (28% से 5% में कमी), कंपेंसेशन सेस का भविष्य (2026 तक विस्तार).
क्या है GST एमनेस्टी योजना?

GST एमनेस्टी योजना व्यवसायों को CGST अधिनियम की धारा 73 के तहत लंबित GST Return दाखिल करने की अनुमति देती है, जिसमें विलंब शुल्क कम होता है और अभियोजन से छूट मिलती है. वर्तमान में यह FY 2017-18 से 2019-20 तक लागू है. Haryana CM Saini ने मई 2025 में BJP CA Cell की मांग पर आश्वासन दिया कि FY 2020-21 को शामिल करने की सिफारिश की जाएगी. यह COVID-19 प्रभावित व्यवसायों को ब्याज/पेनल्टी से राहत देगा.

 
         
         
        