नई दिल्ली:पीएम मोदी ने भारत को जब से डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया है। देश में हर जगह नगद भुगतान लगभग खत्म सा हो गया है। आज हर आदमी UPI पेमेंट करता है। चाहे रिक्शा वाला हो या सब्जी वाला।व्यापारी हो या कर्मचारी। सभी जगह UPI का प्रचलन है। आज के युग में सभी लोग डिजिटल हो गए हैं। कैश की जगह UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि, पेमेंट करते समय आपसे गलती हो जाती है, और पैसा किसी दूसरे खाते में चला जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा।
गलत पेमेंट पर टेंशन की जरूरत नहीं
आज के वक्त जब UPI पेमेंट बहुतायत रुप में हो रहे हैं। तो कई बार होता है कि, अकाउंट नंबर डालने में गलती हो जाती है । जिसका नतीजा ये होता है कि, जिस अकाउंट में पैसा जाना होता है। वहां न जाकर किसी और के खाते में चला जाता है। जैसे ही आपको इस बात का पता चलता है आप बेहद परेशान हो जाते हैं। अपने पैसे को लेकर आपकी टेंशन लगातार बढ़ने लगती है। आप सोचते हैं कि, मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं। क्या करें, क्या न करें। किससे संपर्क करें। कहां जाएं, और कहां शिकायत दर्ज कराएं। तो चलिए बताते हैं कैसे आसानी से आप दूसरे के अकाउंट में गये अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
इन RULES और स्टेप्स को करें फॉलो
UPI पेमेंट जितना आरामदायक है, उतना ही नुकसान दायक भी। लिहाजा इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। नहीं तो अपना पैसा वापस लेने के लिए आपको बहुत दौड़-भाग करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे,उसके लिए आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। बस कुछ नियम-कायदे फॉलो करने हैं। मसलन अगर आपसे गलती से किसी दूसरे अकाउंट में UPI पेमेंट हो गई है, तो सबसे पहले आपको उस खाताधारक से बात करनी चाहिए। जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। कई बार ऐसा करने से आपको आराम से आपके पैसे वापस मिल जाते हैं।

खाताधारक पैसा न दें तो क्या करें?
बढ़ते फ्रॉड के कारण कई बार खाताधारक आपको सही जानकारी देता नहीं हैं। उसे लगता है कि उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। लिहाजा आपके सही होने पर भी वो आपको पैसे वापस नहीं करता है। ऐसे में आपको फौरन बैंक से संपर्क करना चाहिए।आप नजदीक की शाखा में जाकर या कस्टमर केयर के जरिये अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद आपसे बैंक कुछ डिटेल मांगेगा,और आपके पेमेंट के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर देगा। दरअसल बैंक करता ये है कि, जब आप बैंक में गलत UPI पेमेंट को लेकर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो बैंक संबंधित बैंक से संपर्क करता है।
अगर उस अकाउंट धारक ने पैसे निकाले नहीं हैं,या खर्च नहीं किये हैं तो बैंक उस पैसे को वापस करने का अनुरोध करता है।
गलत पेमेंट होने पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात
यहां आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि, आप 24 से 48 घंटे के अंदर अपने बैंक में इसकी शिकायत दर्ज करा दें। यदि किसी कारणवश बैंक की शाखा में आप नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में आप 18001201740 पर फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।आपने जिस भी UPI पेमेंट का इस्तेमाल किया हो ।उसके हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाकर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आपकी शिकायत के बाद संबंधित टीम आपके बैंक और रिसीवर बैंक से बात करती है।
जांच में गलती पाए जाने पर पैसा लेने वाले शख्स से रिफंड करने के लिए कहती है। लेकिन यहां एक पेंच है, पैसा तभी रिफंड होता है, जब रिसीवर इसके लिए तैयार हो। लेकिन ऐसा कम होता है कि रिसीवर पैसा न दे। हालांकि इस पूरी प्रकिया में कुछ वक्त लग जाता है। इन दोंनों ही माध्यम से अगर आपको आपके पैसे नहीं मिलते हैं तो आप National Payments Corporation of India की वेबसाइट https://www.npci.org.in (NPCI) या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस दौरान आपको जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ये दोनों ही आपके लेन-देन को लेकर बैंक को जांच के निर्देश दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है।
अभी तक Pan Card 2.0 नहीं बनवाया हैं, तो फौरन बनवा लें,नहीं तो….