 
                  Bulandshahr News: स्याना हिंसा केस में 1 अगस्त को सजा का ऐलान
Bulandshahr News Update
Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एडीजे-12 कोर्ट ने 3 दिसंबर 2018 को हुई स्याना हिंसा मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 39 बचे हुए आरोपियों में से 38 को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. इस घटना में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. एडीजे गोपाल जी की अदालत ने अपने फैसले में 5 आरोपियों—प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र मामा—को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी ठहराया. शेष 33 आरोपियों को बलवा, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया गया. सजा का ऐलान 1 अगस्त 2025 को होगा, और सभी दोषियों को तब तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
स्याना हिंसा कब, कैसे हुई ?
3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में गोकशी की अफवाह के बाद हिंसा भड़क उठी थी. इस दौरान भीड़ ने भारी तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसमें थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश पैदा किया और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, और एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई अलग से चल रही है.
कोर्ट का फैसला
एडीजे-12 कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 38 आरोपियों को दोषी ठहराया. सुरक्षा कारणों से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है. यह फैसला स्याना हिंसा मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कोर्ट ने सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
अब क्या होगा ?
अब सभी की निगाहें 1 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब कोर्ट दोषियों की सजा का ऐलान करेगा. इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है, बल्कि यह समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगा. स्याना हिंसा जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है.

 
         
         
        