Moradabad में थाना प्रभारी लापरवाही के आरोप में निलंबित
मुरादाबाद (Moradabad) जिले के मंझोला थाना प्रभारी रामप्रसाद शर्मा को 18 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन पर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने एक महिला की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में लापरवाही बरती और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया.
पीड़ित ने आरोप लगाया कि ओमकार और अन्य व्यक्तियों ने उनकी शादी तय होने के बाद दहेज की मांग की. इसके अलावा, उन्हें नशीला पदार्थ देकर बलात्कार किया गया और बाद में शादी से इनकार कर दिया गया. इस मामले में रामप्रसाद शर्मा पर लापरवाही बरतने के आऱोप है, उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली-1991 के तहत रामप्रसाद शर्मा को निलंबित किया गया है. साथ ही, मामले की सत्यता जांचने के लिए विभागीय जांच शुरू की गई है.

निलंबन की शर्तें
निलंबन अवधि में रामप्रसाद शर्मा को अर्द्ध वेतन पर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. यदि वे पहले महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे, तो वह भी प्रदान किया जाएगा. अन्य भत्ते तभी मिलेंगे, जब ये साबित हो कि वे संबंधित व्यय के लिए उपयोग हो रहे हैं. निलंबन के दौरान उन्हें मुरादाबाद पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक के नियंत्रण में रहना होगा और मुख्यालय छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. उन्हें ये भी प्रमाणित करना होगा कि वे इस अवधि में किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं.
पुलिस विभाग में फेरबदल
मुरादाबाद पुलिस ने हाल ही में कई थानों और चौकियों में बदलाव किए हैं. मंझोला थाना भी इस फेरबदल का हिस्सा रहा, जहां नए चौकी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है. ये कदम विभागीय अनुशासन और कार्यकुशलता को बेहतर करने की दिशा में उठाया गया है.ये मामला मुरादाबाद पुलिस में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर एक मजबूत संदेश देता है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
