Manesar land scam case में Haryana के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष Bhupinder Singh Hooda को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। High Court ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अब हुड्डा के खिलाफ Panchkula में CBI की Special Court में केस चलेगा और उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है।
यह था मामला

बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर एरिया में आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन-6 का नोटिस जारी करवाया था। मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी किया था। बिल्डर्स ने 400 एकड़ जमीन किसानों के औने-पौने दामों में खरीदी थी। साल 2007 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उक्त 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी। इससे किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने साल 2015 में जांच शुरू की और सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
Supreme Court ने मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को “एक-एक पाई वसूलने” का निर्देश दिया था।

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