हरियाणा में पानी-सीवर कनेक्शन की नई पॉलिसी लागू… 2 विकल्पों में ₹1500 एडवांस या 15 साल ₹10 अतिरिक्त. मीटर पर कोई चार्ज नहीं. नगरपालिका क्षेत्रों और गांवों में लाभ
Chandigarh : Haryana सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग के माध्यम से राज्य भर के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के रेगुलराइजेशन के लिए नई पॉलिसी जारी की है… यह Policy नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों पर भी लागू होगी. सचिव विकास गुप्ता द्वारा 25 सितंबर 2025 को अधिसूचित यह नीति पानी-सीवर कनेक्शन जारी करने के लिए भी मान्य है… इसमें उपभोक्ताओं को 2 Options दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया सरल और किफायती बने.
नई पॉलिसी के 2 विकल्प

New Policy के तहत अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने या नए कनेक्शन लेने के लिए 2 Options हैं…
- Option 1 – वर्तमान वाटर चार्ज और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अलावा ₹1,000 (पानी कनेक्शन) और ₹500 (सीवर कनेक्शन) एडवांस पेमेंट की सहमति दें… सामग्री और श्रम चार्ज उपभोक्ता वहन करेंगे.
- Option 2 – वाटर/वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के साथ 15 साल तक ₹10 अतिरिक्त (कनेक्शन फीस के बदले) दें… अगर विभाग जल मीटर उपलब्ध कराए तो 6 साल तक ₹25 प्रति माह अतिरिक्त.
मीटर लगे होने पर कोई चार्ज नहीं

नए नोटिस के अनुसार पानी Meter लगे होने पर कोई Water/Waste Charge नहीं लिया जाएगा… सामग्री और श्रम लागत विभाग वहन करेगा.
रोड कट शुल्क माफ

Haryana Govt. ने 5 साल के लिए रोड कट शुल्क माफ कर दिया है… अगर उपभोक्ता Meter न लगवाए तो शुल्क वहन करना होगा. यह Policy अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने और नए कनेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए है.
