हरियाणा में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट और सरकारी आवास योजनाओं पर Stamp Duty खत्म… CM Nayab Singh Saini का बड़ा ऐलान
Chandigarh : हरियाणा सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 27 अगस्त को Stamp Duty में छूट की घोषणा की है… CM Nayab Singh Saini ने विधानसभा सत्र के दौरान ऐलान किया कि 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों पर अब Stamp Duty पूरी तरह माफ होगी… यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
कलेक्टर रेट में संतुलित वृद्धि- CM

CM Nayab Singh Saini ने कहा कि जहां जमीन की कीमतें 200% तक बढ़ी हैं, वहां सरकार ने कलेक्टर रेट में केवल 50% की वृद्धि की है… 72% से अधिक क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी की गई है जो बाजार दरों से काफी कम है. उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उनके समय में कलेक्टर रेट की वृद्धि से बिल्डरों और भू-माफिया को फायदा हुआ, जबकि किसान प्रभावित हुए. CM Saini ने बताया कि उनकी सरकार ने एक तय फॉर्मूले के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलित तरीके से कलेक्टर रेट बढ़ाया है.
गौशालाओं को पहले मिल चुकी छूट

इससे पहले मई महीने में कैबिनेट ने Panchkula के गोसेवा आयोग के आग्रह पर नई गौशालाओं के लिए जमीन की खरीद-बिक्री पर Stamp Duty खत्म करने का फैसला लिया था… यह कदम गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था.
हरियाणा में स्टांप ड्यूटी की दरें
हरियाणा में जमीन या घर की रजिस्ट्री के लिए Stamp Duty अनिवार्य है, बिना इसके रजिस्ट्री वैध नहीं मानी जाती. सामान्य दरें इस प्रकार हैं…
- शहरी क्षेत्र – पुरुषों के नाम पर 7%, महिलाओं के नाम पर 5%, संयुक्त नाम से 6%.
- ग्रामीण क्षेत्र – पुरुषों के नाम पर 5%, महिलाओं के नाम पर 3%, संयुक्त नाम से 4%.
नया ऐलान 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट और उक्त सरकारी आवास योजनाओं के लिए Stamp Duty को पूरी तरह माफ करता है जिससे छोटे परिवारों और कम आय वर्ग को बड़ा लाभ होगा.
छूट से किसे होगा फायदा?

इस फैसले से हरियाणा में किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं का लाभ ले रहे हैं… 100 गज तक के छोटे प्लॉट्स की खरीद पर Stamp Duty माफ होने से मध्यम और निम्न-आय वर्ग के लिए घर खरीदना आसान होगा. उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र में 7% Stamp Duty पर 10 लाख रुपये के प्लॉट पर 70,000 रुपये की बचत होगी. यह कदम हरियाणा में Real Estate को बढ़ावा देने और आम लोगों की आर्थिक मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
