 
                  यूपी के गाजीपुर में मिलावटखोरों की आई शामत… शहर के बड़े दुकानदारों पर FSDA की छापेमारी. इकट्ठा किए सैंपल. मिलावट मिली तो होगा 7 लाख जुर्माना, 7 साल जेल!
संवाददाता : प्रदीप दुबे, गाजीपुर
Ggazipur : Raksha Bandhan और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों से पहले गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. शहर के महुआबाग स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर FSDA की टीम ने छापा मारकर मिठाइयों और नमकीन के सैंपल सीज किए. यह कार्रवाई लगातार मिल रही मिलावट की शिकायतों के आधार पर की गई है. पिछले दो दिनों में जिले की विभिन्न दुकानों से 19 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. FSDA ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया है.
FSDA की कार्रवाई

त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए FSDA ने गाजीपुर में अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में FSDA की टीम ने महुआबाग के अग्रवाल स्वीट्स पर छापेमारी की. इस दौरान दुकान में उपलब्ध मिठाइयों और नमकीन की गुणवत्ता की जांच की गई. टीम ने मिठाइयों के 5 सैंपल (खोया बर्फी, लड्डू, रसगुल्ला, सोहन पपड़ी, और पेड़ा) और नमकीन के 2 सैंपल (मसाला मूंगफली और मिक्सचर) सीज किए. इन सैंपलों को प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां इनकी गुणवत्ता और मिलावट की जांच होगी.
मिलावटखोरों को चेतावनी
सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह अभियान त्योहारों के दौरान और तेज किया गया है. उन्होंने कहा, “पिछले दो दिनों में गाजीपुर की विभिन्न दुकानों से 19 खाद्य नमूने सीज किए गए हैं, जिनमें मिठाइयां, नमकीन, और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं. ये सभी सैंपल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं”. उन्होंने चेतावनी दी कि मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकती है.
पहले भी मिली है शिकायतें

गाजीपुर में त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें आम रही हैं. पिछले साल रक्षा बंधन के दौरान भी FSDA ने शहर के कई मिठाई और डेयरी स्टोर्स पर छापेमारी की थी, जिसमें 12 सैंपल फेल पाए गए थे. इस साल जुलाई 2025 में FSDA ने गाजीपुर में दूध और पनीर की दुकानों से 8 सैंपल सीज किए थे, जिनमें से 3 में मिलावट की पुष्टि हुई थी. इस तरह की कार्रवाइयों ने उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी छापेमारी साल भर नियमित होनी चाहिए.
7 लाख जुर्माना, 7 साल जेल
सीज किए गए सैंपलों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट 7-10 दिनों में आने की उम्मीद है. अगर सैंपल फेल पाए गए, तो अग्रवाल स्वीट्स के मालिक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 7 साल तक की जेल हो सकती है. FSDA ने अन्य दुकानदारों को भी चेतावनी दी है कि वे गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही बेचें. गाजीपुर में त्योहारों के दौरान ऐसी छापेमारी और तेज होने की संभावना है.

 
         
         
        