 
                  सोलन सेशन कोर्ट से हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और रॉकी मित्तल को झटका. Closer Report पर कसौली कोर्ट करेगी फैसला
Solan : हरियाणा भाजपा अध्यक्ष Mohan Lal Badoli और हरियाणवी सिंगर Rocky Mittal एक बार फिर चर्चाओं में हैं और मुसीबत में पड़ सकते हैं. दरअसल दोनों के ऊपर कथित तौर पर रेप का मामला चल रहा था लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस ने केस क्लोज़ कर दिया था. जिसकी वजह से सोलन की निचली अदालत ने भी दोनों को क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन पीड़िता निचली कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उसने सोलन की सेशन कोर्ट में केस री-ओपन करने के लिए Revision Petition दी थी जो अब मंजूर हो गई है. पीड़िता के वकील नीरज गाजटा ने बताया कोर्ट ने रिविजन पिटीशन को मंजूर कर लिया है और अब पुलिस की Closer Report पर कसौली कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगी.
फिर से दर्ज होगा पीड़िता का बयान

पीड़िता के वकील के मुताबिक पीड़िता को कसौली कोर्ट में फिर से अपना बयान दर्ज करवाना होगा जिसके लिए उसे 30 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होकर अपने ऑब्जेक्शन देने होंगे. पीड़िता का बयान सुनने के बाद कसौली कोर्ट ये तय करेगा कि Haryana BJP के अध्यक्ष Mohan Lal Badoli और Rocky Mittal पर फिर से केस चलेगा या दोनों को क्लीन चिट दी जाएगी. District and Sessions Judge डॉ. अरविंद मल्होत्रा की कोर्ट ने 6 जुलाई की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया था.
महिला के आरोप और FIR

13 दिसंबर 2024 को महिला ने कसौली पुलिस स्टेशन में IPC Section 376D के तहत मोहन लाल बड़ौली और मित्तल के खिलाफ गैंगरेप की FIR दर्ज करवाई थी. FIR Copy 14 जनवरी 2025 को सामने आई. शिकायतकर्ता का दावा है कि 23 जुलाई 2024 को कसौली होटल में उसके साथ गैंगरेप किया गया था. पीड़िता ने बताया कि वह अपनी दोस्त और बॉस Amit Bindal के साथ कसौली घूमने गई थी. आरोप है कि हिमाचल टूरिज़म कॉर्पोरेशन के Rose Common Hotel में बड़ौली और मित्तल ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर Gang-Rape किया. महिला के मुताबिक गैंगरेप के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई और Panchkula में बुलाकर झेठे केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई थी.
पुलिस जांच और Closure Report

Himachal Pradesh की कसौली पुलिस ने दो महीने से अधिक समय तक मामले में जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. पीड़िता ने अपना Medical Test करवाने से भी मना कर दिया था. देरी से FIR दर्ज होने के कारण CCTV footage, बेड शीट, शराब का गिलास जैसे सबूत नहीं मिल पाए. इसके अलावा Hotel Staff ने भी कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं दी पाई जिसके चलते केस समजोर होता गया और पुलिस ने निचली अदालत में अपनी Closure Report दाखिल की. Kasauli Court ने रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और इस तरह मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल को क्लीन चिट मिल गई थी. लेकिन अब केस दोबारा खुल जाने से यकीनन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

 
         
         
        