पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से Bikram Majithia को नही मिली कोई बडी राहत
Bikram Majithia को हाईकोर्ट से नहीं राहत – अब इस दिन होगा फैसला!
Bikram Majithia : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को कोई राहत नहीं दी। Bikram Majithia अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट से अंतरिम राहत हासिल करने में नाकाम रहे। कोर्ट ने मजीठिया के वकील को गलत एप्लिकेशन दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई 2025 को होगी।
मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति और 540 करोड़ रुपये की ड्रग मनी हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मोहाली कोर्ट ने उनकी सात दिन की रिमांड को 2 जुलाई को चार दिन और बढ़ा दिया था।
क्या है पूरा मामला – जिसमें अंदर हुए Bikram Majithia
Bikram Majithia पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 540 करोड़ रुपये की ड्रग मनी हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। इसमें 161 करोड़ रुपये की नकदी, 141 करोड़ रुपये की संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के जरिए हस्तांतरण, और 236 करोड़ रुपये की अघोषित जमा राशि शामिल है।
इसके अलावा, शिमला में 402 हेक्टेयर जमीन से जुड़े बेनामी लेनदेन की जांच भी चल रही है। मजीठिया ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गैरकानूनी है और यह पंजाब में मौजूदा AAP सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बिक्रम मजीठिया के वकील ने यह भी कहा कि विजिलेंस ब्यूरो ने उनकी गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 का पालन नहीं हुआ।
दायर की गलत एप्लिकेशन – हाईकोर्ट ने फटकारा
Bikram Majithia : हाईकोर्ट में जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकील ने गलत एप्लिकेशन दायर की, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने वकील को इस गलती के लिए फटकार लगाई, जिसके बाद वकील ने माफी मांगते हुए एप्लिकेशन वापस ले लिया।
बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च 2025 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी हिरासत में पूछताछ की मांग को खारिज कर दिया गया था और उन्हें विशेष जांच दल (एसआईटी) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। मजीठिया ने यह भी दावा किया कि उन्हें सुबह 9 बजे से 11:20 बजे तक अवैध हिरासत में रखा गया।
SAD के निशाने पर AAP सरकार
Bikram Majithia : शिरोमणि अकाली दल ने बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को AAP सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। अकाली दल का कहना है कि बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य मजीठिया की छवि को धूमिल करना है। फिलहाल सभी की नजर 8 जुलाई 2025 की सुनवाई पर टिकी है…जहां यह तय होगा कि मजीठिया को राहत मिलेगी या जांच और आगे बढ़ेगी।
